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स्पीकर हमारे आदेश को खारिज नहीं कर सकते, शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसला करने में देरी के लिए शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को विफल नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी को स्पीकर को सलाह देनी होगी कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्णय लेने की समयसीमा के बारे में अदालत को अवगत कराने को कहा। नाराज दिख रहे सीजेआई ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला अगले विधानसभा चुनाव से पहले लेना होगा, नहीं तो पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो जाएगी। पीठ ने कहा कि अगर वह अध्यक्ष की समयसीमा से संतुष्ट नहीं है तो वह निर्देश देगी कि निर्णय दो महीने के भीतर लिया जाये। जब भारत के संविधान के विपरीत कोई फैसला आता है तो इस अदालत की आज्ञा चलनी चाहिए। पीठ ने संकेत दिया कि वह याचिका पर सोमवार या मंगलवार को सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समयसीमा बताने का निर्देश दिया था।

 

 

 

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